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Palnhaar Yojana : पालनहार योजना के तहत सरकार देगी 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को 1500 रूपए प्रतिमाह, आवेदन करते ही तुरंत मिलेंगे

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Palnhaar Yojana : पालनहार योजना के तहत सरकार देगी 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को 1500 रूपए प्रतिमाह, आवेदन करते ही तुरंत मिलेंगे

सरकार गरीब परिवार के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देगी। यह रुपए सरकार 5 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को देगी।

Palnhaar Yojana : पालनहार योजना के तहत सरकार देगी 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को 1500 रूपए प्रतिमाह, आवेदन करते ही तुरंत मिलेंगे

सरकार समय-समय पर गरीब बच्चों के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन करती है। सरकार ने एक बार फिर गरीब बच्चों के लिए पालनहार योजना का संचालन कर दिया है। इस योजना के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनका पालन पोषण भी सही ढंग से हो पायेगा। पालनहार योजना के द्वारा सरकार बच्चों को 1500 रुपए हर महीने देगी। और 5 वर्ष का होने से पहले बच्चे को 750 रुपए हर महीने दिए जाएंगे।

इस योजना का लाभ जारी रखने के लिए हर साल सत्यापन करवाना होता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 मई तक आप सत्यापन करवा सकते हैं। इस योजना के द्वारा बच्चों को जूते और स्वेटर आदि के लिए अलग से हर साल 2000 रुपए दिए जाते हैं।

पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता

शर्तें विवरण
वार्षिक आय सीमा पालनहार परिवार की वार्षिक आय 120000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्र बच्चे अनाथ बच्चे
न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान
एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान
विकलांग माता/पिता की संतान
तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान

पालनहार योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवाया है जिसकी सहायता से आप आवेदन फॉर्म भर के और डॉक्यूमेंट सबमिट करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आवेदन वेरीफाई किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसे सही रूप में भर लेना है। इसके पश्चात आपको शहर के इलाके के लिए जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम विकास अधिकारी को फॉर्म जमा करवाना है।

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