ITR Rule : इस जानकारी को छिपाने पर भरना पड़ेगा 10 लाख का जुर्माना, जान लें आयकर विभाग के नियम
ITR Rule : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सभी जानकारियां सही-सही देना जरूरी है। कई करदाता कुछ जानकारियों को अनदेखा कर देते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। इस बीच आयकर विभाग की ओर से आई एक गाइडलाइन के मुताबिक आपको बता दें कि अगर टैक्सपेयर्स इस जानकारी को छुपाते है तो उन्हें दस लाख जुर्माना भरना पड़ेगा-
My job alarm - (Income tax Return) इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सभी जानकारियां सही-सही देना जरूरी है। कई करदाता कुछ जानकारियों को अनदेखा कर देते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। गलत जानकारी छिपाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारी जुर्माना लगा सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशी आय की जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हें काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने आने वाले असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया है, ताकि करदाता सही तरीके से अपनी संपत्तियों की जानकारी दर्ज कर सकें।
किस तरह की कमाई की देनी होगी जानकारी-
भारत के निवासियों के लिए विदेशी परिसंपत्तियों में विभिन्न विशेषताएँ शामिल हैं, जैसे कि बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध, वार्षिकी अनुबंध, व्यवसाय में वित्तीय हित, और अचल संपत्ति। इसके अलावा, अभिरक्षक खाते, ट्रस्ट जिनमें व्यक्ति ट्रस्टी है, और हस्ताक्षर प्राधिकृत खाते भी शामिल हैं। कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन परिसंपत्तियों (assests) वाले करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (ITR) में फॉरेन असेट (एफए) या विदेशी स्रोत से आय (एफएसआई) की अनुसूची अनिवार्य रूप से भरनी होगी, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो।
करदाताओं को मेल भेजेगा आयकर विभाग-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि वह उन करदाताओं को सूचनात्मक एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है। इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देना है, ताकि वे नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकें।
यह एसएमएस और ईमेल उन व्यक्तियों को भेजा जाएगा जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत की गई है। इनमें सुझाव दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं या विदेशी आय प्राप्त कर चुके हैं। कृपया ध्यान दें, देर से एवं संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।