Income Tax - टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग ने किया अलर्ट! ITR फाइल करने से पहले जरूर करें ये काम
My job alarm - ITR Filing News: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स (taxpayers) को सलाह दी है कि वे अपनी विदेशी आय और संपत्तियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और उन्हें सही तरीके से अपने आयकर रिटर्न (ITR Return) में दर्ज करें। विभाग के अनुसार, चालू आकलन वर्ष में विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देने वाले दो लाख आईटीआर अब तक दाखिल किए गए हैं। विभाग ने भारतीय निवासियों (Indian Residents) से आग्रह किया है कि वे सही फॉर्म में जानकारी प्रस्तुत करें और यदि उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है, तो अपने रिटर्न को संशोधित करें।
ऐसे लोग रिव्यू करें ITR फाइलिंग-
सीबीडीटी के कमिश्नर शशि भूषण शुक्ला ने बताया कि निवासी भारतीयों को अपनी विदेशी संपत्तियों और आय के स्रोत (Foreign assets and sources of income) की जानकारी आयकर विभाग को देना आवश्यक है। खासकर, उन्हें कर्मचारी शेयर विकल्पों के तहत अपने नियोक्ताओं से प्राप्त शेयरों (share) और अर्जित आय का विवरण (Statement of Earned Income) भरना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं को अनुसूची 'विदेशी संपत्ति' (एफए) और विदेशी आय (एफएसआई) को सही तरीके से भरने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है।
सीबीडीटी के कमिश्नर शशि भूषण शुक्ला ने बताया कि निवासी भारतीयों को विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। उन्हें कर्मचारी शेयर विकल्पों के तहत अपने नियोक्ताओं से मिले शेयरों और अर्जित आय का विवरण आयकर विभाग (Income tax Department) को प्रस्तुत करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं को आयकर रिटर्न में अनुसूचियों 'विदेशी संपत्ति' (एफए) और 'विदेशी स्रोत आय' (एफएसआई) को सही ढंग से भरने के लिए एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि सभी आवश्यक जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराई जा सके।
कालाधन विरोधी कानून के तहत मिल सकती है सजा-
विभाग ने 'करदाताओं द्वारा विदेशी संपत्ति और आय का प्रकटीकरण' पर एक ऑनलाइन (online) बातचीत सत्र का आयोजन किया। इस दौरान सीबीडीटी के आयुक्त (जांच) शशि भूषण शुक्ला ने कालाधन विरोधी अधिनियम 2015 के प्रावधानों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जिन करदाताओं के पास विदेशी संपत्ति या आय (Taxpayers having foreign assets or income) है लेकिन उन्होंने आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल किया है, उन्हें 31 दिसंबर तक संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करना चाहिए।