PF खाते से एडवांस में निकालने है पैसे तो अपना ले ये प्रॉसेस
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MY JOB ALARM : नौकरी वाले लोगों का ईपीएफ अकाउंट (PF account latest updates) होता है। ये ईपीएफ अकाउंट EPFO से मैनेज किया जाता है। वहीं आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा (some part of salary) पीएफ में जाता है। इसमें आप जितना पैसा जमा करते हैं उतना ही कंपनी भी जमा करती है। इसमें आपको पैसा आपके रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। वैसे इस पैसे को बीच में भी निकाल सकते हैं। इसमें से पैसे निकालने के कुछ नियम होते हैं। इनको फॉलो करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं प्रॉविडेंट फंड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनो तरीके को अपना सकते (tips for PF account)
PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनो तरीके को अपना सकते हैं। वहीं इमरजेंसी में आप फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप पीएफ से पैसे या फिर उसका एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं। वहीं जिन लोगों का पैसा 20 दिन में नहीं मिलता है वो अपने रिजनल पीएफ कमीश्नर (Regional PF Commissioner)से शिकायत भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं।
इस तरीके से करें अप्लाई
EPFO के जितने भी मेंबर हैं वो ऑफीशियल वेबसाइट पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करके अप्लाई सर सकते हैं। इसे ऑनलाइन तरीक से क्लेम करने के लिए आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट unifiedportal-mem। epfindia। gov। in पर जाना होगा।
इतना करने के बाद आपको आपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब (Online Services Tab) के तहत 'क्लेम पर क्लिक करना होगा।
इतने के बाद आपको सामने एक टैभ खुलकर आएगी इसमें आपको अपना सही अकाउंट नंबर डालना होगा और वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। अब आपको वेरिफाई होने के तुरंत बाद ईपीएफओ के बताए गए नियमों को देखकर पूरा करना होगा। अब आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।