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ITR भरने में हो गई है देरी तो न लें टेंशन, अब कर सकते है ये काम

ITR Filing Delay solutions : आयकर विभाग की ओर से हाल ही में कर दाताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर सबमिट किए जाने वाले माफी एप्लीकेशन को लेकर ही बड़ा अपडेट (Income tax department) आ रहा है। अगर आप भी एक कर दाता है तो ये खबर आपके बेहद काम की है। आइए नीचे खबर में जान लें इसके बारे में पूरी जानकारी...

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ITR भरने में हो गई है देरी तो न लें टेंशन, अब कर सकते है ये काम

My job alarm -  (ITR Filing Delay Condonation Request Update)  अगर आप एक टैक्स पेयर है और लेट आईटीआर भरने के लिए आपने माफी आवेदन डाला हुआ है तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी ही चरहिए। ये खबर आपको काफी राहत पहुंचाने वाली है। आपको बता दे कि देश के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए माफी आवेदन को लेकर एक बदलाव किया है। इस अपडेट के अनुसार माफी आवेदन जमा करने की तय समय सीमा एक साल घटा दी गई है। अब वित्तीय वर्ष (financila year) की समाप्ति के बाद 5 साल के अंदर माफी आवेदन कर सकेंगे।

 

कब तक दाखिल कर सकते हैं विलंबित आईटीआर


इसलिए, यदि आप 31 जुलाई, 2024 की मूल समय सीमा से चूक गए हैं, तो आपके पास अभी भी समय है। आप एक अगस्त, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच विलंबित रिटर्न दाखिल (delayed return filing deadline) करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस दौरान आप न सिर्फ आना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं बल्कि आप बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस के रिफंड का दावा कर सकते हैं। मतलब कि आप उस रकम का रिफंड (tax refund)  भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।


CBDT ने किया नोटिफिकेशन जारी


इस संबंध में हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन (CBDT latest notification)  जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पहले यह समय सीमा 6 साल थी, अब इस समयसीमा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आई है, लेकिन इस बदलाव में एक पेंच भी फंसाया गया है, क्योंकि एक स्थिति में इस बदलाव का आयकर दाता फायदा नहीं उठा सकेंगे।


माफी आवेदन के साथ लगाने होंगे ये सबूत-दस्तावेज


इसी पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर भरने (income tax return filling)  का मामला अगर कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट का फैसला आने तक आय कर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म हो जाती है तो उस स्थिति में 5 साल वाला नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद 6 महीने के अंदर माफी आवेदन जमा कराना होगा। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी की माफी मांगकर टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिफंड लेने का प्रयास करते हैं, ताकि नुकसान न हो।


ऐसा नही है कि आयकर दाता को आसानी से माफी मिल जाती है। आयकर दाता का माफी देते समय बोर्ड उसकी समस्याओं का मूल्यांकन करता है। ऐसे में करदाता को माफी आवेदन के साथ सबूत और आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होते हैं। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग (income tax department) और बोर्ड मिलकर उन सबूतों और दस्तावेजों का मूल्यांकन (evaluation of documents by IT deaprtment) करते हैं। अगर सबूत और दस्तावेज सही लगते हैं तो माफी दे दी जाती है।


करदाता जान लें कैसे फाइल करें माफी आवेदन?


जिन भी इनकम टैक्सपेयर्स से टैक्स रिर्टन भरने में देरी हुई है वो आयकर दाता इनकम टैक्स पोर्टल पर रिटर्न भरने में देरी के लिए माफी मांगने का अनुरोध सबमिट कर सकते है। इसके लिए पहले लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करें। होमपेज पर सर्विसेज आइकन पर क्लिक करें और कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट पर टैप करें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट द कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट (The Condonation Request) पर क्लिक करें।


फिर कन्टीन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ें। नए वेबपेज पर Create Condonation Request पर क्लिक करें। यहां मांगी गई जानकारी देनी होगी और फाइल जमा करनी (how to file request for late ITR filling) होगी। आवश्यक जानकारी प्रदान करके सबमिट पर टैप करें। सबमिट करने के बाद आपको अपना ITR भी वेरिफाई करना होगा।


 

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