Gold limit at home : घर में रख सकते हैं बस इतना सोना, जान लें लिमिट वरना चुकाना पड़ेगा टैक्स
limit for gold : सोने का उपयोग आप मुश्किल परिस्थिति में कर सकते हैं। आमतौर पर भारत में लोग सोने को अपने घरों में ही रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोने को रखने की भी एक लिमिट (Limit of gold in the house) होती है। अगर आप लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है और आपको भारी भरकम टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है।
My job alarm - (Income tax rule): सोने में निवेश करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। भारत में अधिकतर लोग सोने के रेट गिरने पर उसे खरीद लेते हैं और बैंक या अपने घरों में रख लेते हैं। ऐसे में अधिकतर समय देखा जाता है कि लोग सोने को अपने घर में रखते जाते हैं। वह भी बिना इस बात का विचार किये कि घर में सोना रखने की लिमिट (Limit of gold at home) कितनी होती है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप घर में सोना रख रहे तो उससे पहले आपको इसकी सीमा के बारे में जान लेना चाहिए। वरना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
सीबीडीटी ने तय की लिमिट-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा घर में सोना रखने की लिमिट बनाई गई है। जिसके तहत अगर आप अपने घर में लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो इसपर आपको टैक्स देना होगा। नियम के अनुसार भारत में एक शादीशुदा महिला (ek mahila kitna gold rakh sakti hai) अपने पास 500 ग्राम तक सोने को काफी आसानी से रख सकती है। वहीं अगर कुवारी लड़कियों के बारे में बात करें तो ये लड़कियां अपने पास 250 ग्राम तक सोना या फिल सोने के आभूषणों को रख सकती हैं। इनकम टैक्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है।
लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाने पर होगी यह समस्या-
जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके सीबीडीटी द्वारा जारी की गई लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको उस सोने (Gold limit for home) पर ज्यादा टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपको सिर्फ जब ही देना होगा जब वो सोना आपने खुद से खरीदा हो। अगर आपको सोना विरासत में मिला है तो ऐसे में विरासत में मिले सोने पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है।
ये सोना पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आप सोने को बेचते हैं तो आपको इस सोने पर टैक्स (gold par kitna tax lagta hai) का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस सोने पर टैक्स से राहत पाने के लिए आपके पास ये सबूत होना चाहिए या की वो सोना आपको वसीयत का है। वरना आपको इसपर जुर्माना देना पड़ेगा।
एक व्यक्ति रख सकता है इतना सोना-
अगर भारत में एक व्यक्ति के सोने रखने की लिमिट के बारे में बात करें तो फिलहाल कानून ने सोने को रखने की कोई सीमा नहीं तय की है। आप घर में जितना चाहे उतना सोना (ghar me kitna sona rakh sakte hai) रख सकते हैं। घर में आभूषण, सिक्के और बार को भी रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई टैक्स निर्धारित किया है और आपको सोना रखने के लिए आय का प्रमाण भी देना होगा।
विरासत के सोने पर नहीं देना होता ब्याज-
सीबीडीटी के नियम के मुताबिक अगर आपके पास मौजूद सोना आपको विरासत से मिला है तो ऐसे में आपको उस सोने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर सोना (ghar me sona rakhne ki limit) या आभूषण कृषि, घरेलू बचत या फिर कानूनी रूप से प्रयोग किये जाए तो zभी उस सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सरकार के नियमों के मुताबिक जब भी आप सोने की खरीदी (right way for Purchase gold) करें तो उसके स्रोतों के बारे में जानकारी हसीन रह लें क्योंकि अगर आपके पास सोने का स्त्रोत है तो उसपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है।
जानिये सोने पर कितना देना होता है टैक्स-
अगर आप सोना की किसी चीज को खरीदने के तीन साल से कम समय में ही उसे बेचने का निर्णय ले लेते हैं तो ऐसे में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ टैक्स का भुगतान आपको करना होगा। वहीं अगर सोने (Gold rules for home) को खरीदने के तीन साल के बाद आप उसे बेचते हैं तो ऐसे में आपको उस सोने की बिक्री पर लंबे समय में मिलने वाले लाभ के अनुसार कर लगेगा।