Bank FD Rules: एफडी से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, जनवरी में होंगे लागू, पढ़ें अपडेट
Bank FD Rules - एफडी में निवेश करने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने एफडी संबंधित नियमों में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि ये नए नियम जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

My job alarm - (FD New Rules) एफडी (Fixed Deposit) में निवेश करने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (Non banking financial companies) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एफडी संबंधित नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है।
आरबीआई (RBI) ने छोटी जमाराशियों, निकासी, पासबुक और मैच्योरिटी (Maturity) से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन इन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है, जिससे जरूरत के समय पैसों की निकासी में कोई कठिनाई न हो।
मैच्योरिटी से पहले ग्राहक निकाल सकते हैं पैसे (Fixed Deposit)-
हाल ही में नए नियमों के तहत ग्राहकों को छोटी जमाराशियों की निकासी (Withdrawal of small deposits to customers) में आसानी दी गई है। अब अगर किसी फिक्स्ड डिपॉज़िट (Fixed Deposit) की वैल्यू 10,000 रुपये से कम है, तो ग्राहक पैसे समय से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
वहीं, 10,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए निवेशकों को कम से कम 10 महीने बाद ही निकासी की अनुमति होगी। अन्य जमाराशियों के लिए, बिना ब्याज निवेश पर (without interest on investment) ग्राहक तीन महीने तक मूल राशि का अधिकतम 50% (5 लाख रुपये से कम) निकालने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गंभीर बीमारी के मामलों में ग्राहक टेन्योर खत्म होने से पहले भी एफडी की मूल राशि निकाल सकते हैं। यह नियम ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं।
नॉमिनेशन और मैच्योरिटी नोटिफिकेशन से जुड़े नए नियम (RBI Rules For NBFCs FD)-
आरबीआई ने एफडी नॉमिनेशन प्रोसेस (RBI FD Nomination Process) में भी बदलाव किया है। अब एनबीएफसी (NBFC) को नॉमिनेशन फॉर्म जमा (Nomination form submit) करने वाले और नामांकन में बदलाव या रद्दीकरण करने वाले ग्राहकों को एक्नॉलेजमेंट (acknowledgement) जारी करना होगा। पासबुक और रसीद पर “नामांकन पंजीकृत” शब्द भी शामिल करना होगा। कंपनियों को एफडी मैच्योरिटी से संबंधित नोटिस 14 दिन पहले जारी करना होगा। इससे पहले नोटिस की अवधि दो महीने पहले की थी।