Fastag वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नही देना होगा एक भी रुपया टोल टैक्स
My Job Alarm - (Toll Tax Rules) आज के समय में लगभग हर घर में वाहन मौजूद है। ज्यादातर लोग बाहर गांव जाने के लिए अपने खुद के वाहन का इस्तेमाल करते है इससे दो काम होते है एक तो आपका सफर सुविधाजनक रहता है दूसरा आपके समय की काफी बचत होती है। तो इन्ही चीजों को देखते हुए ज्यादातर लोग अपने खुद के वाहन की ही इस्तेमाल करते है। अब अगर आप शहर से बाहर जा रहे है तो जाहिर सी बात है कि आपको टोल प्लाजा (toll plaza) से गुजर कर जाना है और आपका टोल कटना भी तय है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई (latest fastag news) है।
जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार ने फास्टैग यूजर्स (fastag users update) के लिए बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है। इस घोषणा के बाद फास्टैग यूजर्स में खुशी का माहौल है। दरअसल अब फास्टैग वालों को किसी भी तरह का टोल टैक्स (toll tax) चुकाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके लिए एक नियम लागू किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
सरकार ने टोल टैक्स नियमों में किया ये बदलाव
हाल ही में भारत की सरकार द्वारा वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और समय की बचत के लिए एक खास फीचर की शुरूआत की है। इसका नाम था फास्टैग। फास्टैग के जरिए टोल रोड (national highway) से गुजरते वक्त वाहन चालकों को ज्यादा समय नहीं लगता है और साथ में कैश रखने की जरूरत भी नहीं होती है। फास्टैग से खुद ब खुद टैक्स डिडक्ट (toll tax deduction) हो जाता है।
लेकिन फिर भी आमतौर पर फिर भी फास्टैग वालों को टोल टैक्स (toll tax new rules) चुकाने की चिंता सताती रहती है। क्योंकि हाईवे पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही टोल टैक्स आ जाते हैं। लेकिन वाहन चालकों की ऐसी चिंता को सरकार ने दूर कर दिया है। अब चाहे आपका घर टोल के पास है या आपके सामने कम दूरी पर फिर से टोल आ गया है तो आपको टोल के भुगतान की चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नही है।
वाहनचालक हो जाए टेंशन फ्री
अगर हम आपकेा कहें कि टोल टैक्स से गुजर जाएं और टैक्स भी न चुकाना पड़े तो कैसा होगा। निश्चित रूप से वाहन चालकों की मौज आ जाएगी। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट टोल टैक्स फ्रॉम व्हीकल की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स में बड़ी राहत (toll tax exemption) दी गई है। अब किसी भी हाईवे या एक्सप्रेव पर किसी भी वाहन चालक जो फास्टैग यूज करता है उसे 20 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
इस दौरान अगर कोई टोल रोड आ भी जाता है और वाहन चालक इससे बिना कोई टैक्स चुकाए आसानी से गुजर सकेंगे। यानी अब कोई भी ब्रिज, टनल या फिर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग (national highway) के यूज के दौरान फास्टैग वालों से कोई टोल टैक्स 20 किलोमीटर के अंदर नहीं वसूला जाएगा।
क्या है टोल टैक्स का नया नियम?
टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। इन नियमों के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस कोई भी प्राइवेट व्हीकल को 20 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं होगा। इसको लेकर आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है।