sarkari scheme for marriage: शादी करने के लिए केंद्र सरकार दे रही 2.5 लाख रुपये, जानिये कौन उठा सकता है लाभ
My job alarm - (marriage Scheme) क्या आप जानते हैं कि देशभर में कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें शादी करने के बाद सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें उस जोड़े को पैसे मिलते हैं, जो ऐसी शादियां करते हैं। यानी अगर आपने किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी की है तो आप (Marriage) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी सवर्ण जाति के लोग अगर दलित परिवार में शादी करते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत उन्हें पैसा मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना का लाभ उठाने का पुरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं।
इन दो तरीकों से भेज सकते हैं आवेदन
1. शादी हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम पहलु होता हैं। इसी के चलते इस पहलु में सरकार आपकी थोडी मदद करने के लिए (legal help) ये योजनाएं चला रही हैं। शादी के बंधन में बंधने वाले दंपति अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक के पास जाकर इसके बारे में सिफारिश कर सकता है, जिससे वह आवेदन को सीधे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे।
2. ऊपरलिखित आवेदन को पूरा भरकर आपका पहला प्रोसेस पूरा हो जाता हैं। नियमानुसार राज्य सरकार या जिला (Dr Ambedkar scheme) प्रशासन को सौंप देते हैं, तब भी उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। आवेदन देने के बाद से राज्य सरकार या जिला प्रशासन उसको डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं।
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का फायदा -
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए इन शर्तों के अनुसार आपको एलिजिबलिटी पुरी करनी होगी। यानी आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी दलित समुदाय से आने वाली लड़की से शादी करना होगा। यानि एक ही जाति के वर-वधू नहीं होने चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ध्यान रहे, आप पहले एक बार भी शादी (matrimonial law) नहीं किए हो। अगर आपकी ये दूसरी शादी है तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। साथ ही अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी दूसरे स्कीम के तहत इस शादी के लिए कोई सहायता राशि मिल चुकी है तो आपके इस 2.5 लाख में से उतनी रकम कम कर दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन -
नवविवाहित जोड़े में से जो भी दलित यानि अनुसूचित जाति समुदाय से हो, उसका जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होता है।
आवेदन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होता है।
कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा भी सबमिट करना होता है।
नवदंपति की पहली शादी है इसे साबित करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज लगाना होता है।
नवविवाहित पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य
नवदंपत्ति का संयुक्त बैंक खाते की जानकारी देनी होती है ताकि उसमें पैसा आ सके। अगर नवविवाहित पति-पत्नी का एप्लिकेशन सही पाया जाता है तो उनके खाते में 1.5 लाख रुपये तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसे वो चाहें तो निकाल सकते हैं जबकि बाकी के 1 लाख रुपये की FD कर दी जाती है।
2013 में हुई थी इस योजना की शुरुआत
केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए इसी तरह की योनजाएं चलाती हैं। इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। तत्कालिन सरकार ने इस योजना का नाम डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज रखा था। तब से लेकर अब तक इस स्कीम का फायदा लोगों को मिलता आ रहा है।