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Railways Luggage Rules : अब ट्रेन में इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे यात्री, चुकाना होगा मोटा जुर्माना, रेलवे ने बताई लिमिट

Indian Railways :भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। लेकिन क्या आपको इसमें सफर करने को लेकर बनाए गए नियमों के बारे में जानकारी है। अगर नही तो आइए नीचे खबर में जान लें कि रेल में सफर के दोरान आपको किन नियमों का पता होना जरूरी है। साथ ही ये जाने कि आप ट्रेन में कितना सामान लेकर सफर का सकते (train luggage rules)  है। अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा सामान पाया गया तो आप पर क्या कार्रवाई होगी और कितना जुर्माना आपको चुकाना पड़ सकता है। 
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Railways Luggage Rules : अब ट्रेन में इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे यात्री, चुकाना होगा मोटा जुर्माना, रेलवे ने बताई लिमिट

My job alarm - (Indian Railway Rules) भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो कि अपने यात्रियों को हर तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराता है। ये रेलवे का कर्तव्य है कि किसी भी यात्री को यात्रा के दोरान को दिक्क्त न आए। उसे हर जरूरत का सामान पहुंचाना रेलवे का ही दायित्व (IRCTC) है। यात्री अपने सफर के दौरान किसी भी दिक्कत से दूर रहें इसके लिए रेलवे समय-समय पर नई-नई सर्विसेज लाता रहता है। इसके लिए रेलवे उन्हें सलाह भी देता रहता है। लेकिन, क्या आपको पता है फ्लाइट तरह ही ट्रेन में भी आप कुछ लिमिट तक ही सामान ले जा सकते (railway rules for luggage)  हैं? नहीं न? 


ऐसे में आपको बता दें कि आपको बता दें, लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए रेलवे वजन की लिमिट सेट की (limit of luggage in train) है। ऐसा इसलिए क्योंकि, ज्यादा सामान होने पर पैसेंजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि आप ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं।


जरूरी नही है कि हर यात्री ही ज्यादा सामान लेकर जाए लेकिन कई बार ज्यादा सामान के साथ यात्रा करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में अगर आपको ज्यादा सामान ले जाना पड़े तो इसके लिए रेलवे उन्हें पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराने का निर्देश देता (Indian Railway Luggage Rule) है। अक्सर देखा जाता है कि कई यात्री ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल करते नजर आते हैं। इससे वह खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ ही अपने साथ ट्रेवल कर रहे लोगों को भी परेशान करते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने हर कोच के हिसाब से लगेज की लिमिट सेट की है।


ट्रेन में ले जा सकते है केवल इतना सामान 


रेलवे के नियमानुसार ट्रेन में यात्रा के दौरान आप एक लिमिटिड मात्रा में सामान लेकर जा सकते है। बता दें कि ट्रेन कोच में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं। स्लीपर क्लास (sleeper class luggage limit) में बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। वहीं, अगर सेकंड AC की बात करें तो इसमें 50 KG तक और 70 किलो तक का वजन का सामान आप फर्स्ट क्लास AC में ले जा सकते हैं। इतना ही नही आपको बता दें कि एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप इसे 80 किलो भी कर सकते (IRCTC News Rule) हैं।


करवाएं 109 रुपये में लगेज वैन बुक 


ट्रेन में सामान ले जाने को लेकर सीमा निधारित है अगर आपको इससे ज्यादा सामान लेकर जाना है तो इसके लिए भी प्रावधान है। अगर यात्रा के दौरान कोई पैसेंजर उल्लंघन करता पाया गया तो उसे इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। वहीं, यात्री 109 रुपये में खुद के लिए लगेज वैन भी बुक करा सकते (luggage van charges)  हैं।


रेल में यात्रा के दौरान जरूर मालूम होने चाहिए ये सारे नियम


बर्थ रूल्स


मान लो कि अगर आपको ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपको मिडिल बर्थ (train middle berth rule) मिली है तो आप इसका इस्तेमाल केवल रात 10 बजे से सुबह 8 बजे की बीच ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल नही कर सकते है। 


बेवजह चेन पुलिंग अपराध


कई बार लोग बिना वजह ही ट्रेन की चेन खींच देते (Rules of Railway) है ऐसे लोगों को बता दें कि ऐसा करना उनके लिए काफी दिक्क्त खड़ी कर सकता है। क्योंकि सफर के दौरान चेन पुलिंग केवल इमरजेंस की स्थिति जैसे ट्रेन में आग लग जाने, एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी या किसी बुजुर्ग या बच्चे के ट्रेन छूट जाने की स्थिति में ही चेन पुलिंग करना मान्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करता पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसे जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।


10 बजे के बाद नही कर सकते ये काम


रेल में सफर करने वाले है तो आपको बता दें कि सफर के दौरान टीटीई 10 बजे के बाद (TTE duty time) किसी यात्री से टिकट की मांग नहीं कर सकता है। सुबह 6 बजे की बाद ही दोबारा टिकट चेक किया जा सकता है।


ट्रेन में फूड के दाम


आपको नियमों के साथ ही अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहना (railway rules and passenger's rights) चाहिए। ट्रेन में पैकेज फूड आइटम को एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा होने पर आप रेलवे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह के केस में रेलवे इस तरह के वेडर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है।


रात 10 बजे के बाद तेज आवाज करने पर सख्त मनाई 


जाहिर सी बात है कि रात में लोग सोते है चाहे वो ट्रेन में ही क्यो न हो। ट्रेन में सफर के दौरान रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तेज आवाज में बात करना और गाना सुनना सख्त मना है। ऐसा करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता (Indian Railways) है। 

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